Mainpuri News: हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास

personसंपादकीय टीम
calendar_today10 Jul 2026, 10:33 pm
location_onMainpuri

50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, बकरी बांधने के विवाद में पीट-पीटकर कर दी हत्या

मैनपुरी। औंछा थाना क्षेत्र के गांव महलोई में हुए युधिष्ठिर सिंह हत्याकांड के चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सजा के बाद चारों दोषी पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजे गए।
थाना औंछा क्षेत्र के गांव महलोई निवासी मुकेश सिंह ने 22 अप्रैल 2017 को गांव के रहने वाले एक किशोर सहित पांच लोगों के विरुद्ध पिता युधिष्ठिर सिंह की हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि पिता ने पड़ोस के रहने वाले इरफान से अपनी बकरियां बांधकर रखने के लिए कहा था। इसी बात से गुस्साए सत्तार अली, इरफान, स्वराज अली, बंटी व किशोर ने पिता को लाठी-डंडों से पीटा और ईंट-पत्थर से हमला किया था। पिता को अस्पताल में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था।

www.morningcity.in

पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा था

हत्या के मामले में 12 जुलाई 2017 को न्यायालय में चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। नाबालिग का मुकदमा जुवैनाइल कोर्ट में चल रहा है। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी कोर्ट कमल सिंह ने सभी चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सजा की तारीख तय की थी। शुक्रवार को न्यायाधीश ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद चारों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

जुर्माना न देने पर एक वर्ष का साधारण कारावास

न्यायाधीश ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सभी चार दोषी 50-50 हजार रुपये अदा करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते तो प्रत्येक को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस खबर को शेयर करें:
WFX
homeहोमplay_circleवीडियोcurrency_rupeeशेयर बाजारnewspaperई-पेपर
Subscribe NowSanskrit Teaching in Hindi